CG Big News: हाई कोर्ट की आदेश पर की गई बड़ी कार्रवाई.! संपत्ति कर जमा नहीं करने पर जेके लक्ष्मी सीमेंट पर 9.12 करोड़ का जुर्माना..पढ़ें पूरी ख़बर

Chhattisgarh News/दुर्ग. अहिवारा नगर पालिका ने संपत्ति कर जमा नहीं करने पर जेके लक्ष्मी सीमेंट संयंत्र पर 9.12 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट के आदेश पर सीमेंट कंपनी की संपत्ति की जांच की गई। इससे पता चला कि कंपनी ने 1.90 लाख स्क्वायर फीट निर्माण की जानकारी पालिका को नहीं दी थी। नगर पालिका ने समयावधि में पैनाल्टी की राशि जमा करने का निर्देश दिया है।
फिलहाल, जेके लक्ष्मी सीमेंट संयंत्र को यह भी आदेश दिया गया है कि 15 दिन के अंदर भवन अनुज्ञा के लिए नगर पालिका अंतर्गत निर्मित संपूर्ण भवन, संरचनाओं का नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमोदित अभिन्यास के साथ भवन निर्माण अनुज्ञा के लिए 4 प्रति में रेखांक प्रस्तुत किया जाए, जिससे नियमानुसार अवैध भवनों का 187 (क) के प्रावधानों के तहत निर्माण की अनुमति प्रदान की जा सके। इसके साथ नियम समय में आवश्यक दस्तावेज और कर राशि जमा की जाए।