जशपुर विधायक का प्रयास लाया रंग,बालछापर आरा सकरडेगा मार्ग के सुदृढ़ीकरण का बहुप्रतीक्षित मांग हुआ पूरा,2024-25 के बजट में शामिल करने के बाद प्रशासकीय स्वीकृति आदेश हुआ जारी

जशपुर विधायक का प्रयास लाया रंग,बालछापर आरा सकरडेगा मार्ग के सुदृढ़ीकरण का बहुप्रतीक्षित मांग हुआ पूरा,2024-25 के बजट में शामिल करने के बाद प्रशासकीय स्वीकृति आदेश हुआ जारी

जशपुर : जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनी भगत की मेहनत रंग लाई है,विधायक श्रीमती भगत के प्रयास से वर्ष 2024-25 के बजट में जिला जशपुर के बालाछापर-आरा-सकरडेगा मार्ग के किमी. 1 से 1/4, किमी. 3/4 से 15/4 किमी. 18/2 से 20/8 = 14.40 किमी. का सुदृढ़ीकरण निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
उक्ताशय की जानकारी देते हुए जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनी भगत ने कहा कि जशपुर जनपद क्षेत्र अंतर्गत बालाछापर-आरा-सकरडेगा मार्ग के सुदृढ़ीकरण निर्माण कार्य का मांग क्षेत्रवासियों द्वारा काफी समय से किया जा रहा था,इस बहुप्रतीक्षित मांग को लेकर उनके द्वारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित लोक निर्माण विभाग मंत्री के समक्ष विशेष आग्रह किया गया।विधायक की मांग को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्ष 2024-25 के बजट में बालाछापर-आरा-सकरडेगा मार्ग सुदृढ़ीकरण निर्माण कार्य को शामिल कर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इस सम्बन्ध में 27 फरवरी 2025 को एस.एन.श्रीवास्तव संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन,लोक निर्माण विभाग ने प्रमुख अभियंता,लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर (छ.ग.) को एक पत्र प्रेषित किया है।जिसमें अंकित है कि मद क्र. 4734 से वर्ष 2024-25 के बजट में शामिल जिला जशपुर के बालाछापर-आरा-सकरडेगा मार्ग के किमी. 1 से 1/4, किमी. 3/4 से 15/4 किमी. 18/2 से 20/8 = 14.40 किमी. का सुदृढ़ीकरण निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।
उक्त पत्र के अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा विषयांकित कार्य के लिये रूपये 1031.84 लाख (रूपये दस करोड़ इकतीस लाख चौसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान करता है।
1/ उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरांत ही निविदा आमंत्रित की जायें तथा निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य को प्रारंभ किया जावें।
2/ पुल/पुलिया की डिजाईन / ड्राईंग सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित करा कर ही उनका कार्य प्रारंभ किया जावें।
3/ कार्य का व्यय मांग संख्या / शीर्ष 42/5054-(03)-(337)-0102-(4557) सुदृढ़ीकरण (सतह मजबूतीकरण) #97 निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।
4/ उपलब्ध आबंटन की सीमा में ही व्यय सुनिश्चित किया जावे।
5/ उक्त कार्य की निविदा की कार्यवाही प्रमुख अभियंता कार्यालय में गठित निविदा प्रकोष्ठ से कराया जाना सुनिश्चित करें।
6/ प्राक्कलन में भू-अर्जन प्रस्तावित नहीं है, अतः स्वीकृति में भू-अर्जन हेतु राशि स्वीकृत नहीं है अतः प्रस्ताव अनुसार शासकीय भूमि पर ही निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जावें।
यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 2332/बजट-2/वित्त/चार/2025, दिनांक 14.02.2025 द्वारा प्राप्त सहमति अनुसार जारी की जाती है।