CG News : फूड इंस्पेक्टर सस्पेंड.! सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्य में लापरवाही पर एक्शन..पढ़ें पूरी खबर

Chhattisgarh News/अंबिकापुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संदिग्ध राशन कार्डों के भौतिक सत्यापन का कार्य जारी है। इस क्रम में खाद्य निरीक्षक सतपाल सिंह कंवर, अम्बिकापुर (शहरी) को 15 जुलाई 2025 तक सत्यापित जानकारी विभागीय वेबसाइट में दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे।
दरअसल, विगत तीन दिवसों में कंवर द्वारा प्रस्तुत कार्य प्रगति अत्यंत असंतोषजनक पाए जाने पर उन्हें 16 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उनके द्वारा प्रस्तुत उत्तर अशोभनीय एवं अस्वीकार्य पाया गया, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है।
फिलहाल, उक्त कृत्य को पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता मानते हुए कलेक्टर सरगुजा द्वारा सतपाल सिंह कंवर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1)(क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला कार्यालय (खाद्य शाखा), अम्बिकापुर नियत किया गया है एवं उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।