अमडीहा सचिव के ट्रांसफर आदेश पर हाईकोर्ट का स्टे

विदित हो कि जिस दिन पंचायत चुनाव की घोषणा हुई उसी दिन अमडीहा जनपद पंचायत फरसाबहार के सचिव श्रीमती अमृता बड़ा का स्थानांतरण लावाकेरा कर दिया गया, तथा उनके जगह पर अन्य सचिव गंगोत्री सिंगार को लाकर अदला-बदली की गई थी, जिसके बाद अमडीहा सचिव ने ट्रांसफर आदेश को उच्च न्यायालय के अधिवक्ता मनोज चौहान के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर में चुनौती दी थी हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान ही उक्त आदेश पर स्टे कर दिया तथा पंचायत सचिव छत्तीसगढ़ शासन व जिला पंचायत जशपुर एवं जनपद पंचायत फरसाबहार को नोटिस जारी करते हुए जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। स्टे के बाद अमडीहा सचिव अपने जगह पर ही कार्य करेंगे।
इस संबंध में जिला पंचायत सदस्य श्री विष्णु कुलदीप अधिवक्ता से बात हुई उन्होंने कहा -: "हाईकोर्ट उसी आदेश को स्टे करता है जो आदेश गलत हो या नियमों के विपरीत हो, अधिकारियों को और प्रशासन को किसी के दबाव में आकर इस तरह का आदेश नहीं करना चाहिए।