HIV पॉजिटिव महिला की पहचान उजागर,FIR दर्ज

HIV पॉजिटिव महिला की पहचान उजागर,FIR दर्ज

जगदलपुर। HIV पॉजिटिव महिला की पहचान उजागर,FIR दर्जजगदलपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसव के लिए आई HIV पॉजिटिव महिला से दुर्व्यवहार किया गया। पहचान भी सार्वजनिक की गई। अब पुलिस ने स्टाफ नर्स समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला परपा थाना क्षेत्र का है।

पीड़िता का आरोप है कि, ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर और स्टाफ ने उसके HIV संक्रमित होने की जानकारी सार्वजनिक कर दी। तंज कसते हुए उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया। इतना ही नहीं, प्रसव के बाद उससे सफाई का काम कराने का भी आरोप है। इस घटना से महिला को गहरा मानसिक आघात पहुंचा।

परिजनों ने इसे मरीज के अधिकारों और निजता का गंभीर उल्लंघन बताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। मामला सामने आने के बाद परपा पुलिस ने स्टाफ नर्स और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच में जिनकी भी भूमिका सामने आएगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

क्या कहता है नियम?

  • भारत में HIV संक्रमित व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए HIV और एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 लागू है। इस कानून के तहत किसी भी HIV संक्रमित व्यक्ति की पहचान और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी गोपनीय रखना अनिवार्य है।
  • बिना मरीज की लिखित अनुमति उसके HIV स्टेटस का खुलासा करना दंडनीय अपराध है।
  • HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ इलाज, भर्ती, प्रसव या अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में भेदभाव नहीं किया जा सकता।
  • किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार, सेवा से इनकार या अलग व्यवहार कानूनन गलत है।
  • इसके अलावा, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) की गाइडलाइन भी कहती है कि HIV संक्रमित गर्भवती महिला को सुरक्षित और सम्मानजनक प्रसव सुविधा उपलब्ध कराना स्वास्थ्य संस्थान की जिम्मेदारी है।