SUPREME COURT : अब बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाना पड़ सकता है भारी!

SUPREME COURT : अब बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाना पड़ सकता है भारी!

रायपुर। देश में बिना वैध इंश्योरेंस चल रहे करोड़ों वाहनों पर अब सख्ती की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सड़क परिवहन मंत्रालय और IRDAI से ऐसा पायलट प्रोजेक्ट बनाने को कहा है, जिसमें बिना वैध इंश्योरेंस वाले वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन देने से रोका जा सके।

सुनवाई में सामने आया कि देश के करीब 16.54 करोड़ वाहन बिना वैध इंश्योरेंस के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। कोर्ट ने नई कारों के लिए 4 साल और नई दोपहिया वाहनों के लिए 6 साल का अनिवार्य थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही ANPR कैमरों और VAHAN डेटाबेस की मदद से बिना इंश्योरेंस वाले वाहनों की डिजिटल पहचान करने पर भी जोर दिया गया है।