कलेक्टर रोहित व्यास की बड़ी कार्यवाही : हर्बल लाइफ में जुड़ना शिक्षक को पड़ा महंगा,निलंबन की हुई कार्यवाही

कलेक्टर रोहित व्यास की बड़ी कार्यवाही : हर्बल लाइफ में जुड़ना शिक्षक को पड़ा महंगा,निलंबन की हुई कार्यवाही

जशपुर : कांसाबेल विकासखंड क्षेत्र में एक शिक्षक को हर्बल लाइफ में जुड़ना महंगा पड़ा,कलेक्टर रोहित व्यास ने उक्त शिक्षक के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।शिक्षक बिना पूर्व सूचना/आवेदन पत्र अथवा अवकाश स्वीकृत कराये बगैर विद्यालय से अनुपस्थित पाया गया जिस पर जांच उपरांत यह कार्यवाही किया गया है।

ज्ञात हो कि विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड कांसाबेल जिला जशपुर (छ.ग.) के कार्यालयीन पत्र क्रमांक / 1243/स्था.03/2024-25 कांसाबेल दिनांक 10.01.2025 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार ललित कुमार दिवाकर, शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गरिहादोहर विकासखण्ड कांसाबेल जिला-जशपुर (छ.ग.) द्वारा दिनांक 11.11.2024 से दिनांक 30.11.2024 तक, दिनांक 01.12.2024 से 09.12.2024 तक, दिनांक 30.12.2024 से 31.12.2024 तक एवं दिनांक 01.01.2025 से 04.01.2025 तक बिना पूर्व सूचना/आवेदन पत्र अथवा अवकाश स्वीकृत कराये बगैर विद्यालय से अनुपस्थित पाये गये हैं। संबंधित द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के बगैर हर्बल लाईफ कम्पनी का कार्य किया जाना उनके फेसबुक एवं इंस्टाग्राम के आधार पर प्रथमदृष्ट्या सही पाया गया है। संबंधित का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के सर्वथा विपरीत है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतएव ललित कुमार दिवाकर, शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गरिहादोहर विकासखण्ड कांसाबेल जिला-जशपुर (छ.ग.) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड कांसाबेल, जिला जशपुर (छ.ग.) नियत किया जाता है। संबंधित को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।